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पंजाब राज्य के लिए एडवोकेट जनरल एक संवैधानिक पद है और एक संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत विधिवत नियुक्त प्राधिकरण है। एडवोकेट जनरल पंजाब के राज्यपाल की खुशी के दौरान कार्यालय रखता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को राज्य के लिए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। एडवोकेट जनरल का कार्यालय एक महान व्यक्ति है वह राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं।

राज्य की सरकार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह देने और कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए एडवोकेट जनरल का कर्तव्य है, जैसा कि समय-समय पर राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है या उन्हें सौंपा जाता है कार्यों को भारत के संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उस समय तक लागू किया गया था। एडवोकेट जनरल को बोलने का अधिकार है, और अन्यथा विधायिका की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेते हैं, जिसके सदस्य होने के नाते उन्हें सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। लेकिन वह मतदान के हकदार नहीं होंगे। एडवोकेट जनरल और उनके कार्यालय राज्य सरकार के हितों का बचाव करते हैं और रक्षा करते हैं और अपनी नीति तैयार करने और उसके फैसले के निष्पादन के लिए राज्य सरकार को अमूल्य कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

एडवोकेट जनरल का कार्यालय सीधे राज्य के उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता पूर्व पंजाब और दिल्ली के परिसर के लिए न्यायिक न्यायालय लाहौर में स्थापित किया गया था और उसे लाहौर में उच्च न्यायालय के न्यायलय कहा जाता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद, लाहौर के उच्च न्यायालय ने दिल्ली और तत्कालीन पूर्व पंजाब पर अधिकार क्षेत्र का अंत नहीं किया। दिल्ली और उसके बाद के पूर्व पंजाब के नए हाईकोर्ट के रूप में, पाया गया और शिमला को नई उच्च न्यायालय की सीट के रूप में चुना गया, जिसे पूर्व पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायलय कहा जाता है। 15 अगस्त, 1947 को भारत के संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और पूर्वी पंजाब राज्य को पंजाब के रूप में जाना जाने लगा और तदनुसार उच्च न्यायालय का नाम पंजाब उच्च न्यायालय में बदल दिया गया। उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ पहुंच गई थी और अदालत ने चंडीगढ़ में अपनी मौजूदा इमारत से काम शुरू कर दिया था। जनवरी 17, 1955. पटियाला और पूर्वी पंजाब यूनियन (पेप्सू) पंजाब राज्य के पास मौजूद था, जिसकी खुद की उच्च न्यायालय भी पीईपीएसयू उच्च न्यायालय के रूप में जाने वाली थी। पेप्सू राज्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा पंजाब राज्य में विलय कर दिया गया था और तदनुसार पंजाब हाईकोर्ट ने पेप्सु उच्च न्यायालय के अधीन प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का गठन किया गया था जो 31.10.1966 को संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर अधिकार क्षेत्र था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ नाम की एक अन्य राज्य को 1 नवंबर, 1966 से अस्तित्व में लाया गया और उपरोक्त अधिनियम के लागू होने से पंजाब की उच्च न्यायालय का नाम बदलकर उच्च पंजाब और हरियाणा की कोर्ट.

अंतिम संशोधित तिथि : 29-10-2018
आखिरी अपडेट: 29/10/2018 - 15:22
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